यह ख़बर 01 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुई थी

लाली मामले में सीबीआई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि प्रसार भारती के संचालन में इसके निलंबित सीईओ बीएस लाली की अनियमितताओं पर वह सीबीआई रिपोर्ट पेश करे।
New Delhi:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया कि प्रसार भारती के संचालन में इसके निलंबित सीईओ बीएस लाली की कथित अनियमितताओं पर वह सीबीआई रिपोर्ट पेश करे। प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया के नेतृत्व वाले पीठ ने छह हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। प्रसार भारती के संचालन में लाली की कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार द्वारा दिए गए सबूतों के बारे में इसने लाली से भी चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। लाली के जवाब पर सरकार के प्रत्युत्तर के लिए भी अदालत ने चार हफ्ते का और समय दिया है और मामले की सुनवाई की तारीख आठ हफ्ते बाद तय की है। सु्प्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति के संदर्भ पर लाली को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी और केंद्र सरकार से उनके द्वारा की गई अनियमितताओं पर सबूत पेश करने को कहा था। अदालत ने सरकार से लाली की अनियमितताओं से संबंधित तथ्य भी पेश करने को कहा था और राष्ट्रीय प्रसारक के पूर्व प्रमुख से इसका जवाब देने को कहा था। लाली के लिए उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने अदालत से आग्रह किया था कि इस वर्ष दिसम्बर में उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए त्वरित सुनवाई की जाए। उत्तर प्रदेश कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी लाली को पिछले वर्ष दिसम्बर में निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पिछले वर्ष 21 दिसम्बर को लाली के निलंबन का आदेश दिया था और सरकार की अनुशंसा पर उनको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा था।


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