SC ने कोविड अस्‍पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सरकार से मांगा जवाब, पूछा-अब तक क्‍या कदम उठाए

कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अहमदाबाद और राजकोट की घटना पर तीन दिन में जांच कमेटी गठित करने को कहा.केन्द्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.

SC ने कोविड अस्‍पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सरकार से मांगा जवाब, पूछा-अब तक क्‍या कदम उठाए

मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी

खास बातें

  • विस्‍तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश
  • पूछा, फायर सेफ्टी को लेकर कितने ऑफिसर नियुक्‍त किए
  • राजकोट के कोविड-19 अस्‍पताल में लग गई थी आग
नई दिल्ली:

गुजरात में कोविड-19 अस्पताल (Fire in Covid-19 Hospital) में आग लगने की घटना के मद्देनजर देशभर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में बुधवार को सुनवाई हुई. सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी  को लेकर राज्य सरकारें काम कर रही हैं. केन्द्र ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर फायर सेफ्टी पर रिपोर्ट मांगी है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि फायर सेफ्टी को लेकर आपने अबतक कितने ऑफीसर नियुक्त किए हैं. कम्‍युनिटी हेल्थ सर्विस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई और पूछा इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए गए हैं. SC ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा है.

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट हॉस्पिटल और अहमदाबाद की घटना पर जांच ठीक से नहीं होने पर नाराजगी जताई. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कमेटी के लिए हमने जस्टिस बीए मेहता का नाम सुझाया है. कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अहमदाबाद और राजकोट की घटना पर तीन दिन में जांच कमेटी गठित करने को कहा.केन्द्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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