कन्‍हैया कुमार पर हमले की SIT जांच वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- मरे हुए घोड़े को चाबुक मारकर फिर से सवारी नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि इस संबंध में दो साल पहले आदेश जारी कर चुके हैं और अब क्या चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारकर फिर से सवारी नहीं कर सकते. हम इस याचिका को आगे जारी नहीं रखें.

कन्‍हैया कुमार पर हमले की SIT जांच वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- मरे हुए घोड़े को चाबुक मारकर फिर से सवारी नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कन्‍हैया कुमार पर पटियाला हाउस कोर्ट पर हुए हमले की एसआईटी जांच से किया इनकार (फाइल फोटो)

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस संबंध में दो साल पहले आदेश जारी कर चुके हैं
  • सुप्रीम कोर्ट ने वकील कामिनी जायसवाल की मांग भी खारिज की
  • कोर्ट ने कहा, आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारकर फिर से सवारी नहीं कर सकते
नई दिल्ली:

पटियाला हाउस कोर्ट में फ़रवरी 2016 को तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ नेता कन्हैया कुमार पर कथित हमले की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि इस संबंध में दो साल पहले आदेश जारी कर चुके हैं और अब क्या चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारकर फिर से सवारी नहीं कर सकते. हम इस याचिका को आगे जारी नहीं रखें.

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सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही उस याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है, जिसमें वकील कामिनी जायसवाल ने तीन वकीलों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करने की मांग की थी.

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इस याचिका में कहा गया था कि वकील विक्रम सिंह, यशपाल सिंह और ओम प्रकाश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. याचिका में ये भी कहा गया है कि ये तीनों ही पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हमले का प्रतिनिधित्व किया है. 

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