घोटाला प्रभावित किसानों को कर्ज हासिल करने में कोई समस्या नहीं होगी : महाराष्ट्र सरकार

मंत्री केसरकर ने कहा, 'यदि इस मामले में बैंक अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

घोटाला प्रभावित किसानों को कर्ज हासिल करने में कोई समस्या नहीं होगी : महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है. (तस्वीर प्रतीकात्मक है.)

मुंबई:

महाराष्ट्र में परभानी जिले के उन किसानों जिनके नामों पर धोखाधड़ी से एक चीनी मिल ने बैंकों से कर्ज हासिल किया था उन्हें अभी भी बैंक से नए रिण हासिल करने का पात्र माना जाएगा. महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा ने यह आश्वासन दिया. राज्य के गृह मंत्री दीपक केसरकर ने कांग्रेस विधायक सुनील केदार की ओर से आज यह मामला उठाये जाने के बाद विधानसभा में यह बयान दिया. केदार ने बताया कि परभानी स्थित गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ने करीब 12,000 किसानों के नाम से उन्हें बताये बगैर ही बैंक रिण का आवेदन किया था और इसके जरिये उसने आन्ध्र बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक और निजी क्षेत्र के रत्नाकर बैंक से 328 करोड़ रुपये का रिण हासिल किया था. इसके अलावा विधायक ने चीनी मिल और इसके साथ ही बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की.

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केसरकर ने कहा, 'यदि इस मामले में बैंक अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.' मंत्री ने बताया, 'बैंक से रिण हासिल करने के लिये 12,951 किसानों के नाम का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि किसानों के भूमि के सात-बारह शीर्षक दस्तावेजों में इन रिणों का उल्लेख नहीं है, इसलिये वह बैंक से नये रिण हासिल करने का पात्र माने जाएंगे.' 

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उल्लेखनीय है कि सात-बारह का आशय राजस्व विभाग के पास दर्ज कृषि भूमि से है. विभाग में इस प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण नंबर अथवा भूखंड के मालिक का नाम दर्ज होता है. यदि भूमि के मालिक ने बैंक से रिण लिया है, तो वह भी इसमें दर्ज होता है.

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आरोप है कि चीनी मिल ने उन किसानों के नाम पर रिण लिया है जो उसके सदस्य हैं. राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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