पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए हरियाणा के इस जिले में लगाई गई धारा 144 

जिलाधिकारी अंशज सिंह ने कहा है कि आमतौर पर लोग पेयजल का प्रयोग पशुओं को नहलाने व अपने वाहनों को धोने में करते है, जिससे वह यूं ही बर्बाद होता है.

पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए हरियाणा के इस जिले में लगाई गई धारा 144 

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

गर्मी के  बढ़ते ही देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या होने लगी है. लिहाजा कई जगहों पर सरकार लोगों से पानी की बर्बादी को रोकने की अपील कर रही है. इसी बीच हरियाणा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, हरियाणा के भिवानी इलाके में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. जिलाधिकारी अंशज सिंह ने कहा है कि आमतौर पर लोग पेयजल का प्रयोग पशुओं को नहलाने व अपने वाहनों को धोने में करते है, जिससे वह यूं ही बर्बाद होता है. गर्मी में कुछ इलाकों में पानी की किल्लत होती है.

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लिहाजा पानी की बर्बादी को रोका जाए इसलिए यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे घरों की संख्या काफी ज्यादा है जहां लोग अपने घरों में व सार्वजनिक नलों से पानी बहता छोड़ देते है, जिससे पानी की बर्बादी होती है. उपायुक्त ने नागरिकों से पेयजल का इस्तेमाल पशुओं को नहलाने और गाड़ियों को धुलने के लिए न करने की अपील की है.

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उपायुक्त ने कहा है कि नहर के पानी की चोरी करने वाले व पेयजल से पशुओं को नहलाने व वाहनों को धोने वालों के खिलाफ धारा 144 में भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. (इनपुट भाषा से)


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