सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए.

सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत

शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए.

खास बातें

  • चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए शशि थरूर
  • कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है
  • गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी
नई दिल्ली :

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर को औपचारिक रूप से जमानत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दाखिल याचिका का भी विरोध किया और इस मामले में उन्हें सुने जाने के अधिकार पर भी सवाल उठाए. आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि वो इस मामले में थरूर के वकील की मदद करना चाहते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी अपील की थी पुलिस को इससे पहले की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए जाएं. इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है.  गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी थी. हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दे दी थी. थरूर के विदेश जाने पर रोक रहेगी. थरूर को मिली राहत पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि थरूर को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है. वे तिहाड़ जेल में नहीं हैं. वे अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वे दोनों भी 'जमानतवाले' हैं. 

सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी

आपको बता दें कि इससे पहले 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि थरूर के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं. कोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है. पुलिस का कहना है कि थरूर के खिलाफ आरोपों की जांच पेशेवर तरीके से की गई है. गौरतलब है कि साढ़े चार साल पहले सुनंदा की मौत हुई थी, 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर संदिग्ध हालात में मृत मिली थीं. दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और एक साल बाद मर्डर केस दर्ज किया था. एम्स की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक, सुनंदा की बॉडी में किसी तरह का जहर नहीं मिला था. पुलिस थरूर से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है. 

सुनंदा पुष्‍कर हत्‍याकांड : जानिए आरोपी साबित होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कहा...

VIDEO:शशि थरूर को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com