शीना बोरा मर्डर केस : सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई में सीबीआई की एक अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

शीना बोरा मर्डर केस : सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज की

इन्द्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)

खास बातें

  • इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज
  • सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज की याचिका
  • खराब स्वास्थ्य और जेल में जीवन के खतरे का हवाला देकर दी था याचिका
मुंबई:

मुंबई में सीबीआई की एक अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. मुखर्जी ने खराब स्वास्थ्य और जेल में जीवन के खतरे का हवाला देते हुए अगस्त में जमानत याचिका दायर की थी.अदालत ने हालांकि, उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि बाहर के मुकाबले वह जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगी. न्यायाधीश जे. सी. जगदले ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि खराब स्वास्थ्य के संबंध में उनका दावा भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है.    

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अदालत ने सीबीआई की दलील पर संज्ञान लिया कि मुखर्जी को सुरक्षित कोठरी में रखा गया है और जेल परिसर में चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं. एजेंसी ने दलील दी थी कि मुखर्जी की रिहाई अभियोजन पक्ष के मुकदमे के लिए नुकसानदेह होगा. अपनी जमानत याचिका में इन्द्राणी ने अप्रैल की घटना का हवाला दिया है जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था.अप्रैल के मामले में जेल अधिकारियों का दावा था कि यह मात्रा से ज्यादा दवा लेने का मामला है वहीं मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि संभवत: किसी ने उनकी दवाओं के साथ छेड़छाड़ की है.    

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याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अदालत में सुनवाई के बाद वह अकसर अपने सहयोगियों से चर्चा करती थी और संभवत: उन्हीं में से किसी ने दवाएं दी, जिससे मुखर्जी अप्रैल में बीमार हुई थी.


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