शीना बोरा हत्याकांड : अदालत ने राय के फोन की जांच करने की पीटर मुखर्जी की अर्जी मंजूर की

विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले ने एक पुलिस वाहन का लॉग बुक प्रदान करने की मांग वाली भी पीटर मुखर्जी की अर्जी मंजूर कर ली है.

शीना बोरा हत्याकांड : अदालत ने राय के फोन की जांच करने की पीटर मुखर्जी की अर्जी मंजूर की

(फाइल फोटो)

खास बातें

  • पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी की अर्जी शनिवार को मंजूर कर दी है.
  • राय को अवैध आग्नेयास्त्र रखने को लेकर गिरफ्तार किया गया था.
  • पीटर मुखर्जी के वकील राय का फोन चाहते थे ताकि उससे और जिरह की जा सके.
मुंबई:

शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमा चला रही एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी की अर्जी शनिवार को मंजूर कर दी है. मुखर्जी ने अपनी अर्जी में इकबाली गवाह श्यामवर राय के मोबाइल फोन की जांच की मांग की है. फोन और इसका सिम कार्ड बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के कब्जे में है. राय वहां शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है. पीटर मुखर्जी के वकील राय का फोन चाहते थे ताकि उससे और जिरह की जा सके. मुखर्जी का पूर्व चालक और शीना बोरा हत्याकांड में आरोपियों में से एक राय इकबाली गवाह बन गया था और अदालत ने उसे माफी दे दी थी.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले ने एक पुलिस वाहन का लॉग बुक प्रदान करने की मांग वाली भी पीटर मुखर्जी की अर्जी मंजूर कर ली है. इस वाहन को खार पुलिस ने 2015 में राय को गिरफ्तार करने के दौरान इस्तेमाल किया था.

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हालांकि, अदालत ने मामले के पूर्व जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दिनेश कदम और शस्त्र अधिनियम के मामले में राय को गिरफ्तार करने वाले उपनिरीक्षक गणेश दलवी का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) देने के मुखर्जी के अनुरोध को खारिज कर दिया. पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की अप्रैल 2012 में हुई हत्या तब प्रकाश में आई थी जब अगस्त 2015 में राय को अवैध आग्नेयास्त्र रखने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. उसी दौरान पूछताछ में उसने इस हत्या की बात पुलिस को बताई थी.

VIDEO : पैसे की वजह से हुई शीना बोरा की हत्या?​

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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