लेडीज इनरवेयर पहने हुए अवैध पुतले रखने वाली दुकानों का लाइसेंस हो सकता है कैंसल, शिवसेना ने दी चेतावनी

महात्रे ने कहा, 'चीजों को सही तरह से डिस्प्ले किए जाने के कुछ तरीके हैं. इसलिए हमने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है जो दोषी पाए जाएंगे.'

लेडीज इनरवेयर पहने हुए अवैध पुतले रखने वाली दुकानों का लाइसेंस हो सकता है कैंसल, शिवसेना ने दी चेतावनी

खास बातें

  • शिवसेना कॉरपोरेटर शीतल महात्रे ने BMC प्रशासन से पुतले हटाने के लिए कहा
  • अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है
  • यह आदेश सोमवार को लॉ कमेटी की मीटिंग में पास हुआ
मुंबई:

महानगर पालिका (बीएमसी) की लॉ कमेटी की चेयरमैन और शिवसेना (Shiv Sena) कॉरपोरेटर शीतल महात्रे ने बीएमसी प्रशासन से कहा है कि वह दुकानों से अवैध लेडीज इनरवेअर मैनीक्वीन (कपड़े पहने हुए पुतलों) को हटाए. महात्रे के मुताबिक अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है. यह आदेश सोमवार को लॉ कमेटी की मीटिंग में पास हुआ. महात्रे ने कहा, 'मैंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है.' उन्होंने कहा, 'यह प्रस्ताव समय से आया है. ऐसा लगता है कि बीएमसी के पास उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है जो अवैध पुतले रखते हैं.'

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उन्होंने कहा, 'शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां पुतलों को लेडीज इनरवेअर के साथ पेड़ों पर लटकाया गया है. जबकि लेडीज इनरवेअर का विज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लेडीज को पता है कि उन्हें यह कहां से खरीदना है.'

महात्रे ने कहा, 'इसे सही तरह से डिस्प्ले किए जाने के कुछ तरीके हैं. इसलिए हमने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है जो दोषी पाए जाएंगे.' 

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2013 में शिवसेना कॉरपोरेटर ऋतु तावड़े और बाकी लोगों ने भी महिलाओं के इनरवेअर बेचने वाली दुकानों से पुतले हटाने की मांग की थी. तब प्रशासन ने कहा था कि एमएमसी एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है.