खास बातें
- पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई
- खुशविंदर सिंह ने पत्नी के छह रिश्तेदारों की हत्या की थी
- 26 जून 2012 को हुई थी वारदात
नई दिल्ली: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के निवासी खुशविंदर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है.
दोषी खुशविंदर सिंह पर परिवार के 6 लोगों को मारने का आरोप था. यह घटना 26 जून 2012 को हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं है.
VIDEO : 50 में सात को फांसी की सजा
खुशविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के छह रिश्तेदारों को नहर में डुबोकर मार डाला था.