सोहराबुद्दीन के भाई ने सीबीआई निदेशक से बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करने की गुजारिश की

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला : रुबाबुद्दीन ने पत्र में कहा, सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करे सीबीआई

सोहराबुद्दीन के भाई ने सीबीआई निदेशक से बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करने की गुजारिश की

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मुख्यालय.

खास बातें

  • कहा- अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, वह कानून सम्मत नहीं
  • अदालत तथ्यों और सबूतों को सही परिपेक्ष्य में देखने में असफल रही
  • केंद्रीय गृह सचिव , कैबिनेट सचिव और गृहमंत्री को भी भेजी पत्र की प्रति
मुंबई:

मुठभेड़ में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखकर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने की गुजारिश की है.

स्पीड पोस्ट से भेजे गए पत्र में रुबाबुद्दीन ने लिखा है कि मामले में मैं शिकायतकर्ता हूं और जिस तरह से सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है वह कानून के हिसाब से नहीं है. साथ ही प्रथम दृष्टया असमर्थनीय और कानून सम्मत नहीं है.

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उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि अदालत तथ्यों और सबूतों को सही परिपेक्ष्य में देखने में असफल रही है. इसलिए आपसे निवेदन है कि फैसले के खिलाफ अपील करें.

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रुबाबुद्दीन ने अपने इस पत्र की कॉपी भारत सरकार के गृह सचिव , कैबिनेट सचिव और गृहमंत्री को भी भेजी है.