अदालत ने ललित मोदी को ब्रिटेन से लाने के लिए ईडी को अनुमति दी

अदालत ने ललित मोदी को ब्रिटेन से लाने के लिए ईडी को अनुमति दी

पूर्व आईपीएल आयुक्त ललित मोदी (फाइल फोटो)

मुंबई:

मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ब्रिटिश सरकार को अनुरोध पत्र भेजने की अनुमति दी, ताकि पूर्व आईपीएल आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ गैरजमानती वारंट पर तामील और धन शोधन के एक मामले में जांच का सामना करने के लिए उन्हें भारत लाया जा सके.

ईडी ने 8 नवंबर को दायर अपने आवेदन में अदालत से ललित के खिलाफ गैरजमानती वारंट पर तामील के लिए अनुरोध पत्र जारी करने हेतु अदालत से प्रार्थना की. एजेंसी ने ब्रिटेन में ललित को खोजने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया. धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत ने इस संबंध में अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा, 'अनुरोध पत्र आदेश को अब विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो इसे आगे की कार्रवाई के लिए इंग्लैंड के संबंधित प्राधिकार को भेजेगा.'

एजेंसी 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 425 करोड़ रुपये के टेलीविजन अधिकारों को लेकर वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप और मल्टी स्क्रीन मीडिया के बीच एक समझौते के संबंध में ललित के खिलाफ मामले की जांच कर रही है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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