प्रमोद मुतालिक की गोवा एंट्री पर SC ने लगाई रोक, कहा - छह महीने तक रहें गोवा से दूर

प्रमोद मुतालिक की गोवा एंट्री पर SC ने लगाई रोक, कहा - छह महीने तक रहें गोवा से दूर

प्रमोद मुतालिक की फाइल तस्वीर

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक के गोवा में घुसने पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मॉरल पुलिसिंग करने के लिए प्रमोद मुतालिक की कड़ी फटकार भी लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रमोद मुतालिक पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराया है। प्रमोद मुतालिक श्रीराम सेना नाम के एक हिंदू संगठन के प्रमुख हैं।

अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त़ मुत़ालिक से कहा, 'आप मैंगलोर में क्या कर रहे हैं? क्या आप फिर से यहां पबों में लड़कियों की पिटाई कर रहे हैं? आप पर प्रतिबंध लगाकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा, इन्हें अगले छह महीने तक गोवा में न घुसने दिया जाए।'

प्रमोद मुतालिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यह आदेश गोवा या दिल्ली में सक्रिय कुछ अदृश्य लोगों द्वारा अपने प्रभुत्व का असर दिखाने के कारण लगाया गया है।

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मुतालिक ने यह भी कहा कि, 'जिस तरह से पिछले साल से लगातार उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मुतालिक के अनुसार वह लंबे समय से किसी धार्मिक प्रयोजन के तहत बीजेपी-शासित राज्य गोवा की यात्रा करना चाहते हैं, जो नहीं हो पा रहा है।
 
52 साल के प्रमोद मुतालिक उस समय सुर्ख़ियों में आए थे, जब साल 2009 में उनकी अगुवाई में कुछ लोगों ने मैंगलोर के एक पब में आए कुछ युवक-युवतियों पर हमला किया था।