टिकट रद्द कराने पर टैक्स, शुल्क वापस नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : नागर विमानन मंत्री

नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने विमानन कंपनियों और यात्रा पोर्टलों को टिकट रद्द कराने की स्थिति में यात्रियों को कर और शुल्क की वापसी नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है. 

टिकट रद्द कराने पर टैक्स, शुल्क वापस नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : नागर विमानन मंत्री

डीजीसीए ने पिछले साल टिकट रद्द कराने के नए नियम बनाए थे (फाइल फोटो)

खास बातें

  • यात्रियों को वापसी की रकम की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है
  • यात्रियों को कर व शुल्क की वापसी नहीं करना नियमों के खिलाफ
  • कर व शुल्क वापस नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नई दिल्ली:

नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने विमानन कंपनियों और यात्रा पोर्टलों को टिकट रद्द कराने की स्थिति में यात्रियों को कर और शुल्क की वापसी नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है. 

विमानन मंत्री ने कई ट्वीटों की श्रृंखला में कहा कि रद्द किए गए टिकटों पर यात्रियों को कर एवं शुल्क की वापसी नहीं करना नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मौजूदा नियमों के खिलाफ है और उनके पास इस संबंध में कई शिकायतें आई हैं.

विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने पिछले साल टिकट रद्द कराने के नए नियम बनाए थे जिसमें यात्रियों के हित का ध्यान रखा गया था. इन नियमों के तहत विमानन कंपनियों के लिए यात्रियों को वापसी की रकम की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया था.

राजू ने ट्वीट किया, ‘मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एयरलाइंस और यात्रा पोर्टल विभिन्न श्रेणी के टिकटों के रद्दीकरण पर कोई रिफंड या धन वापसी नहीं कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यह डीजीसीए के मौजूदा नियमों के खिलाफ है. हर परिस्थिति में सभी सरकारी कर और शुल्क वापस करने पड़ेंगे.’ इन उल्लंघनों को डीजीसीए के संज्ञान में लाया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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