आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी बोले- 20 साल लंबे इंतजार का फल मिला

आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी बोले- 20 साल लंबे इंतजार का फल मिला

सुब्रमण्यम स्वामी ने किया फैसले का स्वागत (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीके शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

स्वामी ने कहा कि 20 साल लंबे इंतजार का फल मिला है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दल ने भ्रष्टाचार किया है. अदालत कड़ा रुख अपनाएगी. जनता पार्टी के तत्कालीन प्रमुख के रूप में इस संबंध में 1996 में पहली शिकायत दर्ज कराने वाले स्वामी ने कहा, हम इसके लिए 20 साल लड़े हैं. न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ के आज के फैसले पर स्वामी ने कहा, हमें पता था कि पीठ मामले का बारीकी से अध्ययन करेगी और विस्तृत फैसला सुनाएगी. अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने वाले स्वामी का कहना है, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से मेरे लिए यह बड़ा प्रोत्साहन है.

उन्होंने कहा, यह फैसला दिखाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दल ने भ्रष्टाचार किया है, अदालत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. भाजपा नेता ने कहा, मैं भ्रष्टाचार को समाज की बुराई बताने वाले न्यायमूर्ति रॉय के अतिरिक्त नोट के लिए उनका कृतज्ञ हूं. पीठ ने एक अन्य मिलते-जुलते फैसले में कहा है, हमने समाज में भ्रष्टाचार की बढ़ती बुराई पर गंभीर चिंता जताई है.


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