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This Article is From Aug 17, 2020

BSP के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय के मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को

राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और वो इस मामले में आज ही फैसला सुना सकता है

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BSP के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय के मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अगस्त के लिए टाल दी है
नई दिल्ली:

राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और वो इस मामले में आज ही फैसला सुना सकता है. इस सुप्रीम कोर्ट ने  सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए टाल दी. पिछली सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और वो इस मामले में दखल नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले का इंतजार करेगा, लेकिन हाईकोर्ट अभी सुनवाई कर ही रहा है.

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विधासभा अध्यक्ष की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने  सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अभी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है पूरी नहीं हुई है.  वहीं  बीएसपी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए  स्पीकर के आदेश पर रोक लगाए.  बीएसपी ने कहा हाईकोर्ट में इस मामले को जानबूझ कर लंबा खींचा जा रहा है. बीजेपी विधायक मदन सिंह दिलावर की तरफ से वकील सतपाल जैन ने कहा कि सितंबर 2019 में अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश "बहुत ही दिलचस्प मजाक" है.

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आपको बता दें कि  BJP विधायक मदन सिंह दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.  दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामले को सिंगल बेंच के समक्ष भेज दिया था. दिलावर ने बसपा विधायकों की वोटिंग पर रोक की मांग की है. वहीं मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बसपा विधायकों मे सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है.  दरअसल BJP विधायक मदन सिंह दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले को सिंगल बेंच के समक्ष भेज दिया था.


 

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