सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त शर्तों/दिशानिर्देशों के साथ दी रथ यात्रा को इजाजत, 10 खास बातें..

जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरी झंडी दिखा दी है लेकिन बेहद 'सख्‍त शर्तों/दिशानिर्देशों के साथ. कोर्ट ने इन शर्तों के साथ यात्रा को इस साल भी निकालने की अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त शर्तों/दिशानिर्देशों के साथ दी रथ यात्रा को इजाजत, 10 खास बातें..

सुप्रीम कोर्ट ने खास शर्तों/गाइडलाइंस के साथ रथयात्रा की इजाजत दी है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार इस रथयात्रा (Jagannath Rath Yatra) के लिए कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी. कोर्ट ने कहा कि अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है, तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है.

शीर्ष अदालत ने जो दिशानिर्देश या यूं कहें शर्तें जारी की है, उससे जुड़ी 10 बातें..

  1. पुरी शहर में सभी प्रवेश बिंदु अर्थात एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि, रथ यात्रा उत्सव की अवधि के दौरान बंद रहेंगे. राज्य सरकार पुरी शहर में सभी दिनों में और रथयात्रा रथों को जुलूस में ले जाने के दौरान कर्फ्यू लगाएगी.

  2. राज्य सरकार ऐसे अन्य दिनों में पुरी शहर में कर्फ्यू लगा सकती है जिस समय के दौरान आवश्यक समझा जा सकता है. कर्फ्यू की अवधि के दौरान किसी को भी उनके घरों या उनके निवास स्थानों या होटल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.ये कर्फ्यू आज रात 8 बजे से शुरू हो गया है.

  3. प्रत्येक रथ 500 से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं खींचा जाएगा. इन 500 व्यक्तियों में से हरेक का कोरोना टेस्‍ट किया जाएगा. टेस्‍ट निगेटिव आने पर ही इन लोगों को रथ खींचने की अनुमति दी जाएगी.

  4. इन 500 की संख्या में अधिकारी और पुलिस कर्मी भी शामिल होंगे. दो रथों के बीच एक घंटे का अंतराल होगा.

  5. भगवान का रथ खींचने में लगे लोगों में से हर कोइ रथ यात्रा के दौरान उसके पहले और बाद में सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करेगा.

  6. रथ यात्रा के साथ कुछ धार्मिक रस्‍में जुड़ी हैं. केवल ऐसे व्यक्ति इन अनुष्ठानों का हिस्‍सा बन सकेंगे, जो कोरोना टेस्‍ट में निगेटिव आए हैं और वे सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे.

  7. शर्तों और अन्य मानदंडों के अनुसार रथ यात्रा के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति के प्रभारी की होगी. समिति का हर सदस्य इस न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों और केंद्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाले सामान्य निर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा.

  8. इसके अलावा, रथ यात्रा के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी भी इसी तरह जिम्मेदार होंगे. अनुष्ठान और रथ यात्रा को स्वतंत्र रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाएगा. राज्य सरकार टीवी कैमरों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति देगी जो टीवी दल द्वारा आवश्यक पाए जा सकते हैं. 

  9. अनुष्ठान और रथ यात्रा में भाग लेने के लिए समिति द्वारा लोगों की न्यूनतम संख्या की अनुमति होगी.

  10. रथयात्रा का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण होना चाहिए, इसके साथ ही रथ खींचने वालों के बीच उचित दूरी मेंटेन होनी चाहिए.