चांद-तारे वाले हरे झंडे को बैन करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

धर्म के नाम पर चांद-तारे वाले हरे झंडे (पाकिस्तान मुस्लिम लीग) लहराने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है.

चांद-तारे वाले हरे झंडे को बैन करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

फाइल फोटो

खास बातें

  • शिया वक्फ बोर्ड की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
  • केंद्र से दो हफ्ते के अंदर मांगा जवाब
  • इस संबंध में यूपी वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने याचिका दायर की थी
नई दिल्ली:

धर्म के नाम पर चांद-तारे वाले हरे झंडे (पाकिस्तान मुस्लिम लीग) लहराने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है. दरअसल, शिया यूपी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि धर्म के नाम पर चांद-तारा वाले हरे झंडे (पाकिस्तान मुस्लिम लीग) लहराने पर पाबन्दी लगाई जाए. याचिकाकर्ता वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ऐसे संस्थानों, व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले झंडे लहरा रहे है क्योंकि ये इस्लामिक झंडे नहीं हैं. 

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याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि ऐसी जगहों की पहचान करे, जहां ऐसे झंडे लहराए जाते हैं. याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी की दलील है कि हरे कपड़े पर चांद-तारा के निशान वाले मुस्लिम लीग के इस झंडे का इस्लामी मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं. न तो हर रंग और ना ही चांद तारा इस्लाम के अभिन्न अंग हैं. याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और देश में आतंकवादी गतिविधियों के जिम्मेदार है. इतना ही नहीं पाकिस्तान सरहद पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है. 

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पाकिस्तान सरहदों पर तैनात हमारे जवानों पर हमला करता है. ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा लहराना सही नहीं है. 


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