मेघालय मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
नई दिल्ली: मेघालय में कोयला खदान में फंसे मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को राहत बचाव कार्य जारी रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मेघालय सरकार से कहा है कि विशेषज्ञों की मदद ली जाए पिछले साल 13 दिसंबर से मेघालय कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के प्रयास जारी रखें. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय कोयला खदान में फंसे मज़दूरों को जल्द और सुरक्षित निकालने के लिए किए जा रहे उपायों पर कहा कि हमे पता नहीं कि फंसे मजदूर जीवित हैं या नहीं लेकिन चमत्कार होते रहते हैं.