आदित्य सचदेव रोडरेज मामला : रॉकी यादव जाएगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

आदित्य सचदेव रोडरेज मामला : रॉकी यादव जाएगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी
  • कोर्ट में बिहार सरकार ने रॉकी की जमानत रद्द करने की मांग की
  • बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस केस का ट्रायल अहम दौर में है
नई दिल्ली:

बिहार में गया के छात्र आदित्य सचदेव की हत्या के आरोपी जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आदित्य को किस तरह के जख्म थे?

बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा, आदित्य को गोली ही मारी गई, बैलेस्टिक रिपोर्ट से ये साफ हो गया है. ये ओपन एंड शट केस है, रॉकी यादव की जमानत फौरन रद्द होनी चाहिए.

उल्लेखनीय है कि गया में चर्चित रोडरेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ दायर बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाईं की. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने आदित्य हत्याकांड मामले में रॉकी यादव को जमानत दे दी थी. बिहार सरकार ने जमानत रद्द करने की मांग की थी.

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट से रॉकी यादव को जमानत मिलने के बाद आदित्य सचदेव के परिजनों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू से निलंबित पार्षद मनोरमा देवी और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव के पुत्र रॉकी यादव को आदित्य हत्या मामले में गत 8 मई को गिरफ्तार करने के साथ ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.


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