जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

मोहम्मद यूसुफ तारिगामी.

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति देने के मामले में केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया आदेश को चुनौती दी है जिसमें देश भर के लोगों को कृषि योग्य भूमि सहित जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति दी गई है.

यह अर्जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और  जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन को असंवैधानिक, शून्य और निष्क्रिय घोषित करने की मांग वाली याचिका में दाखिल की गई है. 

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अर्जी में कहा गया है कि जब केंद्र का अनुच्छेद 370 हटाना ही असंवैधानिक है तो अब जमीन पर फैसला भी असंवैधानिक है. अर्जी में कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर फैसला ना दे तब तक इस नए आदेश पर रोक लगाई जाए.