नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

प्रवचनकर्ता आसाराम

नई दिल्ली:

नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रवचनकर्ता आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं दी. आसाराम ने वकील के जरिए मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हिरासत में जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

पिछली सुनवाई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के चिकित्सकों के बोर्ड ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी. बोर्ड ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आसाराम का स्वास्थ्य स्थिर है. सात सदस्यीय बोर्ड ने यह भी कहा है कि बलात्कार के आरोपी आसाराम ने अनेक परीक्षण कराने से इंकार कर दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम के स्वास्थ्य के आकलन के निष्कर्षों से पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है.

हालांकि उनकी दिल की धमनी, ग्रीवा की धमनी और पौरूष ग्रंथी के बारे में आकलन अधूरा रहा क्योंकि याचिकाकर्ता ने इनका परीक्षण कराने से इंकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बलात्कार के मामले में आरोपी आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के साथ ही आरोपी की नियमित जमानत के लिए याचिका पर विचार से पहले एम्स को चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित करके आसाराम के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था.

आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में है. एक किशोरी ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में बने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया था. यह किशोरी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली छात्रा है जो आश्रम में ही रहती थी.


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