यह ख़बर 27 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

SC ने केंद्र को नदियों को जोड़ने की परियोजना लागू करने का निर्देश दिया

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया और इसकी योजना एवं क्रियान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि परियोजना में पहले ही देरी से इसकी लागत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से इसे प्रभावी रूप से लागू करने में भाग लेना चाहिए।

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पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति एके पटनायक भी हैं, ने अनेक सरकारी विभागों, मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति परियोजना पर विचार करने और उसे लागू करने के लिए की है। समिति में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, इस मंत्रालय के सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव तथा जल संसाधन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त चार विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे। समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, दो सामाजिक कार्यकर्ता और मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार भी शामिल होंगे। पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार को नदियों को जोड़ने के लिए तत्काल एक समिति के गठन का निर्देश देते हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम समिति को परियोजना को लागू करने का निर्देश देते हैं।’’