बेंगलुरु में 1 फरवरी को लड़ाकू विमान मिराज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.
नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force)के लड़ाकू विमान मिराज के क्रैश (Mirage Plane Crash) होने के मामले की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट केचीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि मिराज किस जनरेशन के विमान हैं और उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर दी. साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुराने लड़ाकू विमान हैं जो क्रैश होने ही हैं. चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि मिराज किस जनरेशन का विमान है? याचिकाकर्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की दी. इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप भाग्यशाली हैं कि जुर्माना नहीं लगा रहे.