सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देने के आदेश पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई है जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को COVID-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देने के आदेश पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई है जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को COVID-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीजों और रिश्तेदारों को ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है . कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोविड परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने से रोकना अजीब है. इस गोपनीयता के पीछे कोई तर्क नहीं है.

कोविड परिणाम रोगी या निकटतम रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए. तुषार मेहता अदालत के इस विचार को महाराष्ट्र सरकार को बताएंगे. 

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com