सुब्रत रॉय सहारा (फाइल फोटो)
खास बातें
- 3 अगस्त तक जमा करने होंगे 300 करोड़, नहीं तो सहारा को जाना होगा जेल
- सहारा को सर्किल रेट के 90 फीसदी तक के रेट में प्रॉप्रटी बेचने की इजाजत
- 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए दी थी पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। उनके साथ ही कंपनी के एक अन्य निदेशक आरएस दुबे को भी पैरोल मिली है। इस अवधि में रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुब्रत राय यदि 3 अगस्त तक सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें फिर जेल जाना होगा। सहारा को सर्किल रेट के 90 फीसदी तक के रेट में प्रॉप्रटी बेचने की इजाजत भी मिल गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की कस्टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक के लिए इस शर्त पर बढ़ाया था कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराएं। अगर वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 3 अगस्त तक 300 करोड़ रुपए देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है।
वैसे सहारा प्रमुख सेबी में 200 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पांच हजार करोड रुपये की बैंक गारंटी जमा नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि जमानत की शर्त के मुताबिक सहारा को पांच हजार करोड़ की रकम और इतनी ही बैक गारंटी देनी है। गौरतलब है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को उनकी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 सप्ताह की कस्टडी पैरोल प्रदान की थी।