निर्भया केस के दोषियों की अर्जी पर CJI ने कहा, ...तब जल्द सुनवाई अहम प्राथमिकता

निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चारों दोषियों की दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं.

निर्भया केस के दोषियों की अर्जी पर CJI ने कहा, ...तब जल्द सुनवाई अहम प्राथमिकता

खास बातें

  • निर्भया गैंगरेप केस
  • दोषियों की एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में
  • दया याचिका खारिज होने पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चारों दोषियों की दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं. दोषियों के वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी.  वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि 1 फरवरी के लिए डेथ वारंट है. इस पर प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि मेंशनिंग रजिस्ट्रार के पास जाएं. अगर किसी को 1 फरवरी को फांसी होनी है तो इसकी जल्द सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की अहम प्राथमिकता होगी. गौरतलब है कि साल 2012 में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया है. अर्जी दोषी मुकेश कुमार सिंह (32) की ओर से दायर की गई है जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत 17 जनवरी को खारिज कर दी थी. मुकेश कुमार की ओर से अर्जी अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दायर की.  ग्रोवर ने समाचार एजेंसी से कहा, "जिस तरह से दया याचिका खारिज की गई है, उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए अर्जी अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है."

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उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न चौहान प्रकरण में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. इन मानकों में ऐसे कैदी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनिवार्यता भी शामिल है. 2014 के इस फैसले में कहा गया था कि जेल अधिकारियों के लिए ऐसे कैदी को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध कराना जरूरी है." चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया गया है. मुकेश ने अपनी दोषसिद्धि और फांसी की सजा के खिलाफ सुधारात्मक याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद मुकेश ने दया याचिका दायर की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की सुधारात्मक याचिका खारिज करने के साथ ही इस मामले में फांसी की सजा पाये अन्य दोषी अक्षय कुमार (31) की सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी थी. दो अन्य दोषियों पवन गुप्ता (25) और विनय कुमार शर्मा ने अभी तक उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्र से 16 और 17 दिसम्बर 2012 की दरम्यानी रात को छह व्यक्तियों द्वारा चलती बस में सामूहिक बलात्कार एवं बेरहमी से हमला किया गया था और उसे बाद में दक्षिणी दिल्ली में बस से फेंक दिया गया था. उसे सिंगापुर के अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

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