हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को हिमाचल में जांच करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस- फाइल फोटो

नई दिल्ली:

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया. वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को हिमाचल में जांच करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी.

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सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी.

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वहीं सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे. जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.


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