ओडिशा-आंध्र सीमा विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा  है. इस मामले पर 19 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा.

ओडिशा-आंध्र सीमा विवाद :  सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा  है. इस मामले पर 19 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा. ओडिशा सरकार की अवमानना याचिका पर ये  नोटिस दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित स्थान पर होने वाले पंचायत के चुनाव को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे
. वो अदालती फैसले के परिणाम के तहत रहेंगे.

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित हिस्से कोरापुट जिले में कोटिया ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ओडिशा सरकार की अवमानना याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. दरअसल आंध्र प्रदेश में  कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया था. ओडिशा ने अपनी याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत ने एपी के विजयनगरम जिले की सीमा से लगे 27 आदिवासी गांवों के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था.चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक-ये गांव ओडिशा में हैं और विधानसभा और संसद के लिए मतदान हुए थे. आंध्र का तीन गांवों के लिए स्थानीय चुनावों का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है . याचिका में कहा गया है कि 1968 में SC ने इन गांवों पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया और बाद में 2006 में कहा कि जब तक दोनों राज्यों के बीच विवाद हल नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी

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चुनाव की घोषणा का ओडिशा सरकार ने शुरू से ही विरोध किया, क्योंकि कोरापुट और गजपति जिले को लेकर आंध्र और ओडिशा के बीच विवाद है. आंध्र प्रदेश ओर उड़ीसा के बीच कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर अपने अधिकारों का दावा किया जाता रहा है. ओडिशा सरकार कहती है कि तीन गांव उसके अधिकार क्षेत्र में हैं, जबकि आंध्र प्रदेश का कहना है कि वो विजयनगरम जिले में सालुर मंडल के तहत स्थित हैं.  ओडिशा सरकार आंध्र प्रदेश सरकारों पर आरोप लगाती रही है कि वह गांवों के कोटिया समूह के निवासियों को अतिरिक्त राशन और अन्य लाभ देकर लालच देती है.