सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर शहाबुद्दीन से पूछा, क्यों न उन्हें तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर शहाबुद्दीन से पूछा, क्यों न उन्हें तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाए

बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन

खास बातें

  • पूछा - क्यों ना उन्हें सिवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाए
  • सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र को भी नोटिस जारी किया है
  • इस मामले की अगली सुनवाओई 28 नवंबर को होगी.
नई दिल्ली:

बिहार के आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मुसीबत बढ़ सकती है. शहाबुद्दीन की जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना उन्हें सिवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाए और वीडियोकांफ्रेसिंग से ट्रायल चले.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिसों का जवाब चार हफ्तों में मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाओई 28 नवंबर को होगी.

कोर्ट ने यह नोटिस राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और चंदा बाबू की याचिका पर दिया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि शहाबुद्दीन पर 45 केस के ट्रायल चल रहे हैं और सिवान जेल से उन्हें तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए. क्योंकि वहां रहने पर शहाबुद्दीन का भय बना रहता है. जेल में उनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और वह नेताओं से मिलते रहते हैं.

वहीं, बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सिवान जेल में ही सारे ट्रायल चल रहे हैं अगर उन्हें ट्रांसफर किया गया तो ट्रायलों में दिक्कत होगी. हालांकि याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पप्पू यादव को तिहाड़ ट्रांसफर किया था और वीडियो कांफ्रेसिंग से ट्रायल चलाया था. ऐसे ही शहाबुद्दीन केस में किया जा सकता है.


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