एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

संसद से पारित एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत के संकेत

एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट.

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट में संशोधन को नहीं बदला जाएगा
  • दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी
  • आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी
नई दिल्ली:

एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. तीन जजों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ कह दिया कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाने वाले. बदलाव भी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं. हम बस कुछ पहलुओं पर फैसला देंगे. ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा  कि एससी/एसटी एक्ट में  जो संशोधन किया है उसको नहीं बदलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 20 मार्च 2018 के फैसले को वापस ले लिया था जिसमें इस कानून के प्रावधान को हल्का कर दिया था. हालांकि बाद में संसद में संशोधित कानून पास कर इन प्रावधानों को वापस लागू कर दिया था. इस संशोधन को भी चुनौती दी गई है और इसे असंवैधानिक बताया गया है.

संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18ए के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह भी स्पष्ट करेगा कि पुलिस अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से पहले प्राथमिक जांच कर सकती है कि प्रथम दृष्टया ये पता चले कि शिकायत झूठी है या नहीं. अग्रिम जमानत के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर पहले से ही संविधान पीठ का फैसला है कि कोर्ट को लगे कि शिकायत झूठी है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है.

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