मंत्री पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट खफा, तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

मंत्री पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से  सुप्रीम कोर्ट खफा, तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर  लगा ईहै. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन हथियाने के आरोपी मंत्री कामराज पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई?  मंत्री की भूमिका की जांच शुरू क्यों नहीं हुई. क्या मंत्री कानून से ऊपर हैं. हमारे आदेश के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर 8 मई तक रिपोर्ट दाखिल की जाए.

शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता ने गलत तथ्य कोर्ट को दिए हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है. इसलिए जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल मंत्री कामराज के खिलाफ याचिका दाखिल कर कहा गया है कि उसकी जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए मंत्री ने 30 लाख रुपये लिये. लेकिन उसने ना पैसे वापस किए ना जमीन खाली कराई.


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