यह ख़बर 07 मई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी

नई दिल्ली:

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने नर्सरी में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 27 फरवरी को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर जरूरत पड़े, तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि उसके (कोर्ट के) समक्ष गुहार लगाने वाले 24 छात्रों को प्रवेश दिया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के निर्देश पर स्टे ऑर्डर लगाते हुए नर्सरी में एडमिशन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाए, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था और ड्रॉ में उनका चयन हो गया था।

न्यायालय ने 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवेश प्रक्रिया के बीच ही नियमों में बदलाव करने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया था। न्यायालय ने अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों के हितों की रक्षा करने के इरादे से सभी स्कूलों में नर्सरी की पांच से छह सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से विचार करने के लिए कहा था।

अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के दायरे में आने वाले कुछ अभिभावकों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार के 27 फरवरी के फैसले के कारण उन्हें प्रवेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप ड्रॉ में चुने जाने के बावजूद अपने बच्चे के लिए आवंटित सीट छोड़नी पड़ेगी।


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