सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों को पोस्ट ग्रैजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण की मंज़ूरी दे दी है लेकिन इसके लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकारों को सरकारी डॉक्टरों के लिए NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को ग्रामीण / दूरस्थ क्षेत्र/ आदिवासी क्षेत्रों के पोस्टिंग में 5 साल की सेवा के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए. कोर्ट ने पीजी डिग्री पूरी करने के बाद सेवा डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ सेवा के लिए योजना तैयार करने को कहा है.