भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नवलखा की याचिका पर कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा, मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

गौतम नवलखा (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.

पीठ ने कहा था कि नवलखा द्वारा 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. पुणे पुलिस ने 28 अगस्त, 2018 को नवलखा को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया था. वह 28 अगस्त से एक अक्टूबर, 2018 तक घर में नजरबंद रहे थे. वह न्यायिक हरासत में फिलहाल नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में बंद हैं.

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नवलखा ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के 12 जुलाई, 2020 के आदेश को पिछले साल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने हिरासत में 90 दिन बिताने और इस दौरान अभियोजन की ओर से आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने के आधार पर डिफॉल्ट जमानत मांगी थी. इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2018 को नवलखा की नजरबंदी को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया था.