राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानें पूरा मामला

कृष-3 फिल्म के कॉपीराइट के मामले में फिल्म निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तराखंड की कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाई.

राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानें पूरा मामला

राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत

खास बातें

  • राकेश रोशन की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस
  • कृष-3 के कॉपी राइट से जुड़ा है ये मामला
  • नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
नई दिल्ली:

कृष-3 फिल्म के कॉपीराइट के मामले में फिल्म निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तराखंड की कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाई. राकेश रोशन की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई चल सकती है या नहीं. वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि ये किताब विज्ञान फिक्शन पर आधारित है.

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नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन की याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने पिछले दिनों उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन उनके खिलाफ इस बीच निचली कोर्ट में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर देने से हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक हटाते हुए याचिका खारिज कर दी थी. अब चार्जशीट पर निचली अदालत में ही सुनवाई  होनी है.

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पिछले साल 21 मई को देहरादून के उपन्यासकार रूपनारायण सोनकर ने देहरादून के डालनवाला थाने में फिल्मकार राकेश रोशन के खिलाफ FIR दर्ज कराई की थी. इसमें कहा था कि फिल्मकार ने अपनी सुपरहिट फिल्म कृष-थ्री में बिना उनकी अनुमति के उनके उपन्यास सुअरदान के अंश लिए हैं. शिकायत में कहा गया है कि कृष 3 में विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत द्वारा निभाए गए "मानवर" के किरदार उनके उपन्यास से लिए गए है, लेकिन इनके लिए राकेश रोशन ने ना तो लाइसेंस लिया और ना ही उनकी इजाजत ली. 
 


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