सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 8 अगस्त को होगी सुनवाई

सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों का मामला फिर सुप्रीम पहुंचा गया है. कोर्ट डूब क्षेत्र से विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है.

सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 8 अगस्त को होगी सुनवाई

सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट से जुड़े विस्थापितों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी कोई राहत
  • प्रशासन हटाने की कार्रवाई जारी रख सकता है
  • 8 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
नई दिल्ली:

सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों का मामला फिर सुप्रीम पहुंचा गया है. कोर्ट डूब क्षेत्र से विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी. चूंकि ये डेडलाइन 31 जुलाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विस्थापितों को कोई राहत नहीं दी है. यानी प्रशासन उन्हें हटाने की कार्रवाई जारी रख सकता है.

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नर्मदा बचाओं आंदोलन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 40 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 192 गांव शामिल हैं. ज्यादार विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है, जहां के हालात ठीक नहीं हैं. ऐसे में इन लोगों को और वक्त मिलना चाहिए ताकि वे सही तरीके से दूसरी जगहों पर जा सकें. याचिका में कहा गया है कि इन लोगों को कुल 18 महीने का वक्त दिए जाने का नियम बनाया गया था, जिसमें दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद पानी छोड़ने के लिए भी 6 महीने का वक्त दिये जाने के लिए कहा गया था ताकि लोग बचे हुए सामान को भी निकाल सकें.

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इस मामले में प्रशासन ने मुआवजा तो दिया लेकिन वक्त नहीं दिया जिसकी वजह से लोग बेहतर वैकल्पिक जगह नहीं खोज पाए. इससे पहले 8 फरवरी को सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. कोर्ट ने  681 विस्थापित परिवारों को 60 लाख प्रति 2 हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने के आदेश दिए थे.


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