सुरक्षा बल हटाए जाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चार कंपनी 8 मार्च तक दार्जिलिंग में रहेंगी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुरक्षा बलों की चार और कंपनियां हटाने की अनुमति दी थी. गुजरात चुनाव के लिए आठ कंपनियों में से चार तक हटाने को हरी झंडी दे दी थी.

सुरक्षा बल हटाए जाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चार कंपनी 8 मार्च तक दार्जिलिंग में रहेंगी

सुरक्षा बल हटाए जाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चार कंपनी 8 मार्च तक दार्जलिंग में रहेंगी (प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली:

दार्जिलिंग और कलिंगपोंग की पहाड़ियों से सुरक्षा बल हटाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा बलों की 4 कंपनियां 8 मार्च तक दार्जिलिंग में रहेंगी. उसके बाद केंद्र सरकार सुरक्षा बल को हटा सकती है. इस बाबत कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुरक्षा बलों की चार और कंपनियां हटाने की अनुमति दी थी. गुजरात चुनाव के लिए आठ कंपनियों में से चार तक हटाने को हरी झंडी दे दी थी.

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एजी ने कहा कि वहां हालात अब काबू में है और हाई वे भी क्लियर हो चुका है. केंद्र को ये सुरक्षा बल कहीं ओर तैनात करने के लिए कह देना चाहिए. असम में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 300 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं क्योंकि वहां विदेशियों की पहचान का बडा काम चल रहा है. अब केंद्र को गुजरात चुनाव के लिए सुरक्षा बल चाहिए. वैसे भी राज्य सरकार के पास बल मौजूद है.

इस तरह की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये याचिका विपरीत प्रभाव डालने वाली हैं. वहीं ममता सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया. कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है. पहले केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नाम पर सात कंपनी बल हटा ली थीं लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं. राज्य सरकार ने हालात का जायजा लेने के लिए कमेटी भी बनाई है.


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