अभिनेता आदित्य पंचोली को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने किराए का बंगला खाली करने को कहा

अभिनेता आदित्य पंचोली को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने किराए का बंगला खाली करने को कहा

आदित्‍य पंचोली (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

फिल्‍म एक्‍टर आदित्य पंचोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्‍हें 31 दिसंबर तक मुंबई के जुहू में किराए का बंगला खाली करने का आदेश दिया है। पंचोली इस बंगले के लिए मकान मालिक से करीब 37 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

सिर्फ 1384 रुपए के लिए 37 साल से 'लड़ाई'
ये लड़ाई सिर्फ 1384 रुपए के किराए को लेकर थी। कोर्ट में मौजूद पंचौली ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, 'बड़े टेंशन में हूं भाई, पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया हूं।' सुनवाई के दौरान पंचोली के वकील ने कहा कि मकान खाली करने के लिए और वक्त चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको दिवाली और क्रिसमस, दो त्‍यौहार दिए हैं।  पंचोली के वकील ने कहा कि नया साल? इस पर जज ने कहा नए साल पर मकान महिला को गिफ्ट कर दो।

भक्ति गोठे ने कहा, मुझे पंचोली से बचाइए
खास बात ये है कि महिला भक्ति गोठे खुद ही कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और कहा, 'मुझे पंचोली से बचाइए, मकान खाली कराइए' जबकि पंचोली कह रहे थे कि वो मार्केट रेट पर किराया देने को तैयार हैं। जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि पंचोली बड़े आदमी हैं। उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप किसी और जगह खरीद सकते हैं।

आदित्‍य के पिता ने किराए पर लिया था मकान
दरअसल, आदित्य पंचोली ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे। आदित्य के पिता ने 1960 में जुहू के एक बंगले को 150 रुपए में किराए पर लिया था। 1977 में मकान मालिक ने कोर्ट में केस दाखिल किया कि पंचोली ने आठ महीने से किराया नहीं दिया है। ये किराया करीब 1384 रुपए बना था। निचली अदालत और इसके बाद बांबे हाईकोर्ट, दोनों से आदित्य पंचोली केस हार गए। इसके बाद उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने दो हफ्तों के भीतर बकाया राशि वापस कर 31 दिसंबर तक बंगला खाली करने के आदेश दे दिए।

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