शेल्टर होम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जेजे एक्ट पर उठाए सवाल, कहा- सही से नहीं लागू हुआ कानून 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जेजे एक्ट सही से लागू किया गया होता तो देवरिया और मुजफ्फरपुर जैसी घटनाएं नहीं होतीं.

शेल्टर होम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जेजे एक्ट पर उठाए सवाल, कहा- सही से नहीं लागू हुआ कानून 

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम मामले में सुनवाई करते हुए जेजे एक्ट की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जेजे एक्ट सही से लागू किया गया होता तो देवरिया और मुजफ्फरपुर जैसी घटनाएं नहीं होतीं. कोर्ट ने शेल्टर होम मे रहने वाले बच्चों की संख्या में आई तेजी से गिरावट पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि उनके पास भी दिल और आत्मा है. आखिर बच्चों की संख्या में इतनी कमी क्यों आई? क्या किसी ने कभी यह देखा ही नहीं कि बच्चे कहां लापता हो रहे हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी एक सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे शेल्टर होम की निगरानी के लिए एक कमिटी बनाए. वहीं इस मामले में शेल्टर होम से बच्चों की संख्या में आई कमी पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने की बात कही.

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केंद्र सरकार ने कहा कि वह राज्यों से बात करके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी. हालांकि केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है. केंद्र सरकार ने कहा कि 2016 में ये संख्या 4 लाख थी जो घटकर 2 लाख हो गई है. केंद्र द्वारा दिए इन आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये बच्चे कहां चले गए? कोर्ट ने कहा कि यह संख्या एक चेतावनी की तरह है और अब समय आ गया है कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए.

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2016 के सर्वे के मुताबिक 4 लाख 70 हज़ार बच्चे अनाथालय समेत दूसरे संस्थान में थे लेकिन WCD की मिनिस्ट्री ने 2018 में जो आंकड़े दिए है उसमें 2लाख 61 हज़ार बच्चे हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि इन शेल्टर होम को कैसे मॉनिटर किया जाए इसको लेकर कोई योजना बनाए. कोर्ट ने कहा कि जो बच्चों की संख्या कम हुई है आखिर वो कहाँ गए?

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कितने बच्चे गुमशुदा है इसको जो डेटा है उसे पेश किया जाए. गौरतलब है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 9569 शेल्टर होम है जिसमें से 5764 रजिस्टर्ड नही हैं. इनमे से 50 फीसदी से ज्यादा शेल्टर होम ऐसे हैं जो ओवर क्राउडेड हैं.  


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