सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल- वाट्सएप ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किये शिकायत अधिकारी

याचिका में कहा गया है कि गूगल और फेसबुक ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल- वाट्सएप ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किये शिकायत अधिकारी

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

वाट्सएप में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति ना होने और पेमेंट बैंक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और वाट्सएप को नोटिस जारी कर इस पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. ये याचिका 'सेंटर फॉर अकाउंटेबलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज' की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि गूगल और फेसबुक ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर दी है लेकिन वाट्सएप ने ऐसा नहीं किया है. ये सीधे सीधे आईटी के नियमों का उल्लंघन है. याचिका में ये भी कहा गया है कि वाट्सएप को पेमेंट बैंक की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अब चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा. 

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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स से दिल्ली में मुलाकात हुई है. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने वाट्सएप के सीईओ से कहा है कि हिंदुस्तान में कारपोरेट दफ्तर बनाया जाए और ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जिनसे तुरंत शिकायत की जा सके. उन्होंने कहा है कि अगर वाट्सएप भारत में कानून के मुताबिक का नहीं करेगा तो उसके ऊपर एबेटमेंट चार्ज लग सकता है. इसके साथ ही अब वाट्सएप ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू करेगा. 

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रविशंकर प्रसाद ने क्रिस डेनियल्स से कहा कि गंदे और आतंक फैलाने वाले मैसेज के बार में तुरंत जानकारी साझा करने का सिस्टम बने और इसकी भी जानकारी मिले की ये मैसेज कहां से जारी किये जा रहे हैं. जो भी डाटा है उसका लोकेशन भारत में ही होना चाहिये. इसके साथ ही पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के नियम मान्य होंगे. फिलहाल अब देखना है कि चार हफ्ते बाद अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा.

 


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