नई दिल्ली: लाखों वनवासियों और आदिवासियों की बेदखली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा है कि हमने मीडिया के माध्यम से जाना है कि नौ राज्यों ने दावों की जांच करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव थे तो सभी को वनवासियों की चिंता थी. कोर्ट ने 12 सितंबर तक सात राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को सारा डेटा दाखिल करने को कहा है.