1993 के मुंबई धमाकों में दोषी ठहराए गए अबू सलेम उम्रकैद की सजा काट रहा है.
खास बातें
- अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की सलाह
- तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की अर्जी CJI ने खारिज की
- प्रत्यर्पण की शर्तों को मुताबिक अपनी हिरासत को अवैध ठहराने की अर्जी दी थी
नई दिल्ली: 1993 के मुंबई धमाकों (Mumbai Blast) में सजा काट रहे दोषी गैंगस्टर अबू सलेम (Abu Salem) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झटका दिया है. मुंबई की तलोजा जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसके अलावा उसने एक याचिका में अपनी हिरासत को गैरकानूनी ठहराने का आवेदन दिया था, कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता है लेकिन जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज की जाती है.