रेप के आरोप में घिरे दाती महाराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत का रुख देख याचिका भी वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का हाईकोर्ट का फैसला अंतरिम है न कि अंतिम है. याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में बहस करना चाहिए. 

रेप के आरोप में घिरे दाती महाराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत का रुख देख याचिका भी वापस ली

दाती महाराज (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

रेप के आरोप में घिरे दाती महाराज को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली है. उनकी ओर से मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दी गई थी. लेकिन अब कोर्ट का रुख देखते हुए उन्होंने याचिका भी वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का हाईकोर्ट का फैसला अंतरिम है न कि अंतिम है. याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में बहस करना चाहिए.  आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सबूत न मिलने की बात कहकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही थी इस पर पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका देकर सीबीआई से जांच कराने की गुहार लगाई थी. उस पर हाईकोर्ट ने आगे की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

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आपको बता दें कि पीड़ित लड़की ने आरोप लगाए थे कि वह 2005 में अपने परिवार के साथ दाती मदनलाल राजस्थानी के संपर्क में आई. उसके बाद वह आश्रम में ही रहने लगी और पढ़ाई का खर्च भी महाराज उठाने लगा. दो साल पहले 9 नवरी 2016 को चरण सेवा के नाम पर दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके के शनिधाम आश्रम में उसका रेप किया गया.

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