PNB घोटाले के PM और FM पर लगाए आरोप, SC ने कहा- ये याचिका PIL के दायरे में नहीं आती

पीएनबी में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आरोप उच्‍च पद पर बैठे अधिकारी पर हो तो उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए.

PNB घोटाले के PM और FM पर लगाए आरोप, SC ने कहा- ये याचिका PIL के दायरे में नहीं आती

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

पीएनबी में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आरोप उच्‍च पद पर बैठे अधिकारी पर हो तो उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए. याचिका में कहा गया था कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक SIT की टीम का गठन किया जाए. साथ ही ये भी मांग की गई कि जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे. केंद्र सरकार की तरफ से पेश ऑटर्नी जनरल ने कहा कि याचिका में प्रधानमंत्री और वित्‍त मंत्री पर आधारहीन आरोप लगाए गए है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील एम एल शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि ये याचिका जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती. आप जनहित याचिका के जरिये लोगों को टारगेट कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं पर अब रोक लगनी चाहिए. 

PNB Scam: नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है.  संभावना है कि अब 13000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले आरोपी नीरव मोदी की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है. इंटरपोल द्वारा जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए दुनिया भर में मान्य प्रक्रिया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए पीएमएलए कोर्ट ने हरी झंडी दी थी. नीरव मोदी के UK में होने की खबर है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को मंजूर कर लिया है.  न्यायाधीश एमएस आजमी ने इस केंद्रीय एजेंसी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है. 

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गौरतलब है कि इससे पहले राजस्व सतर्कता एजेंसी डीआरआई ने सीमा शुल्क चोरी के एक मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ई मेल के जरिये गिरफ्तारी का वारंट भेजा था. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सूरत की एक अदालत ने इस मामले में पेश नहीं होने पर यह वारंट जारी किया है. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मार्च में नीरव मोदी और उनकी तीन कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई शुरू की थी. यह कार्रवाई उनकी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित कंपनियों द्वारा शुल्क मुकत आयातित माल को नियमों से हटकर अन्यत्र इस्तेमाल किये जाने को लेकर शुरू की गई. 

VIDEO: नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस
 


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