तमिलनाडु सरकार, AIDMK और डीएमके की याचिका पर कोर्ट का फैसला (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में ऑल इंडिया कोटा के तहत इस साल मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) में ओबीसी (OBC) को 50 प्रतिशत कोटा (Quota) देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को खारिज कर दिया. तमिलनाडु सरकार, AIDMK और डीएमके की केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत, तमिलनाडु में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50 प्रतिशत कोटा न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
याचिका में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था ना होना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50% कोटा न दिए जाने के फैसले का विरोध किया था.
याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 69 प्रतिशत रिजर्वेशन है. इसमें ओबीसी का हिस्सा 50 फीसदी है. याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया कोटा के तहत तमिलनाडु को दी गई सीटों में से 50 प्रतिशत पर ओबीसी कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाना चाहिए.
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