सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटाने और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अर्जी ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटाने और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अर्जी ठुकराई

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के पास जाने की सलाह दी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री पद से हटाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है और आपने जो भी उदाहरण दिया वो मुंबई का है.

CJI एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा एक नागरिक के रूप में आप राष्ट्रपति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहां मत आइए. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इन्कार किया. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर ऐसी मांग करनी है तो राष्ट्रपति के पास जाइए. याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में राज्य मशीनरी फेल हो गई है. सत्ताधारी दल अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है. याचिका में सुशांत सिंह राजपूत की मौत , कंगना रनौत के घर को तोड़े जाने और धमकी दिए जाने और पूर्व नौसेना अधिकारी पर शिवसैनिकों द्वारा जानलेवा हमले का उदाहरण दिया गया है.

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