फरीदाबाद रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को लेने में 15 दिन का समय कैसे लग गया.

फरीदाबाद रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद पुलिस को लगाई फटकार

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में महिला के साथ हुए रेप मामले में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए पुलिस कमिश्नर से पूछा कि पुलिस देर क्यों जागी? कौन इंजार्ज था इस पूरे केस का? आपने पूरे केस में सबूतों को नष्ट होने दिया?. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को लेने में 15 दिन का समय कैसे लग गया. कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी के नीयत पर भी सवाल खड़े किए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब पीड़ित महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दिया तो भी पुलिस अधिकारी को ऐसा क्यों लगा कि यह सब कुछ आपसी समझौते से हुआ? कोर्ट ने कमिश्नर से पूछा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या सोच रहे हैं?.

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कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया. गौरतलब है कि रेप मामले में पीड़िता द्वारा दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की सुनवाई कर रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया था. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा था कि आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया. मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर महिला ने केस को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग भी की थी.

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खास बात यह है कि यह पूरी घटना 9 अप्रैल 2017 को हुई थी. पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया और बाद में उसे लेकर फरीदाबाद आ गए. आरोपियों ने यहां ही उसके साथ रेप किया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब हरियाणा पुलिस से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

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मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को 16 अगस्त को भी कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है. 


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