सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया नहीं कराने पर योगी सरकार को SC की फटकार, 4 हफ्ते में जवाब तलब

कोर्ट ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और कानूनी सेवाओं के अधिकारियों से उनकी पहचान करने और महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद दिलाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में एक समान लागू होनी चाहिए.

सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया नहीं कराने पर योगी सरकार को SC की फटकार, 4 हफ्ते में जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि उसके 29 सितंबर के आदेश को लागू किया जाए.

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण महामारी के दौरान सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया नहीं कराने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है और चार हफ्तों में आदेश पर अमल कर जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी  जताते हुए कहा कि चार हफ्ते का समय दिया गया था लेकिन राज्य सरकार ने अबतक कोई ठोस काम नहीं किया है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि चार हफ्ते तक बिना राशन के कोई कैसे जीवित रह सकता है?

इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे यौनकर्मियों को पर्याप्त मात्रा में और समान रूप से सूखा राशन प्रदान करें.  कोर्ट ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और कानूनी सेवाओं के अधिकारियों से उनकी पहचान करने और महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद दिलाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में एक समान लागू होनी चाहिए.

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कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि उसके 29 सितंबर के आदेश को लागू किया जाए. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी सेक्स वर्कर्स को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाए .कोर्ट ने सभी राज्यों को 4 हफ्ते में आदेश को लागू कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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