सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि उसके 29 सितंबर के आदेश को लागू किया जाए.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण महामारी के दौरान सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया नहीं कराने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है और चार हफ्तों में आदेश पर अमल कर जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चार हफ्ते का समय दिया गया था लेकिन राज्य सरकार ने अबतक कोई ठोस काम नहीं किया है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि चार हफ्ते तक बिना राशन के कोई कैसे जीवित रह सकता है?