चुनाव आयोग की स्‍वायत्‍तता पर SC का केन्‍द्र को नोटिस, AG बोले- सरकार का पक्ष अलग

अटॉर्नी जनरल (एजी) ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष कुछ अलग है. वह एजी के तौर पर कोर्ट की मदद कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे.

चुनाव आयोग की स्‍वायत्‍तता पर SC का केन्‍द्र को नोटिस, AG बोले- सरकार का पक्ष अलग

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
  • सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे.
नई दिल्ली:

चुनाव आयोग में स्वायत्तता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (एजी) ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष कुछ अलग है. वह एजी के तौर पर कोर्ट की मदद कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि मुख्य निवार्चन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए.

याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए. साथ ही उनके लिए सचिवालय हो और लोकसभा राज्यसभा की तर्ज पर फंड हो.

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चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हो. मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त (सीईसी) को सिर्फ महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है.

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